विवाह की रोकथाम हेतु जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन
पीलीभीत। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देशानुसार नगर पंचायत गुलड़िया भिंडारा में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमे सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष निशान्त प्रताप सिंह, अधिसाशी अधिकारी हरिपाल गंगवार, सभासद एवं आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बाल विवाह रोकने सम्बन्धी विभिन्न जानकारी प्रदान की गई।
बताया गया कि 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की का विवाह हो रहा हो तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आने पर तत्काल 1098 पर कॉल करें या सम्बन्धित थाने को इसकी सूचना दें जिससे बाल विवाह रोका जा सके, किसी माता पिता द्वारा अपनी पुत्री का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया जाए तो विवाह में शामिल पंडित/ मौलवी (जिन्होंने विवाह सम्पन्न कराया हो) हलवाई, टेन्ट वाला इत्यादि पर कार्यवाही का भी प्रावधान है ।
बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माना व सजा
बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर 1लाख का जुर्माना एवं 02 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
इसके साथ ही वार्ड बाल कल्याण समिति को सक्रिय रखने के लिए सभी वार्ड सभासदों से अनुरोध किया गया। व समय- समय पर अपने वार्डो मे बैठक का आयोजन कराया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगो मे जागरूकता फैले। इसके साथ ही उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सभासदों को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी एवं महिला कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान वन स्टाप सेंटर से केस वर्कर धीरज, चाइल्ड हेल्प लाइन से काउंसलर मनिस्ता गुल अन्सारी, वार्ड सभासद, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं नगर पंचायत कार्यालय से सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।।